BIHAR VECHICLE INSURANCE NEWS
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Bihar: बिना इंश्योरेंस के चलाने वाले वाहन गाड़ी चालकों को अब भरना होगा डबल जुर्माना ,
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने वाले पर जुर्माना के तौर पर+ दो हजार जुर्माना लिए जाएंगे लेकिन दूसरा वार पकड़े जाने पर ₹4000 जुर्माना देना पड़ेगा.
बिहार में आज बिना इंश्योरेंस के चलाने वाले वाहन चालकों को डबल जुर्माना देना होगा बिहार ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर लगातार शिकंजा कसने में जुट गया है 6 मिनट और सीट बेल्ट के साथ शनिवार को जिले में वाहनों के परमिट एवं वर्षों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया गया।.
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जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान 667 वाहनों की जांच हुई जिसमें नियम उल्लंघन करने वाले 346 वालों पर जुर्माना लगाया गया परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चलाते पकड़ ले जाने वाले पर जुर्माना के तौर पर ₹2000 लिया जाएगा लेकिन दूसरे बार पकड़े जाने पर ₹4000 जुर्माने देना पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि यह अभियान पटना सहित सभी जिलों में डीटीओ एम बी आई और ईएसआई जांच अभियान में शामिल हुए सचिव ने लोगों से अपील की है कि गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य रूप से कराले सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है.
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इधर मुजफ्फरपुर में 25 दिनों के बाद डीटीओ ऑफिसर ने नए डीटीओ के ज्वाइन करने के साथ हैं लॉगइन चालू हो गया शनिवार को करीब 409 गाड़ियों का निबंधन करते हुए नंबर जारी किया गया इसके अलावा अन्य काम शुरू फुआ डीटीओ जयप्रकाश नारायण ने क्लार्क के प्रोग्राम हुआ कुछ ऑपरेटर को निर्देश दिया है कि वह रविवार को कार्यालय में आकर ऑफिसर से बैंक लॉग का काम पूरा करें ऑफिसर केवल बैंक लॉग सप्ताह करने के लिए खुलेगा. रविवार को ऑफिसर के बैंक लोगिन काम पूरा करने के लिए सिर्फ बैंक खुलेगा।